कम्युटेड पेंशन
सरकारी कर्मचारियों के लिए कम्युटेड पेंशन पर टैक्स में पूरी छूट मिलती है, लेकिन अगर व्यक्ति सरकारी कर्मचारी न हो तो निम्न में जो सबसे कम हो उस पर छूट मिलती है: अगर प्राप्त की गई ग्रेच्युटी की रकम पेंशन की रकम की एक तिहाई तक है या अगर ग्रेच्युटी नहीं मिली है तो पेंशन की आधी राशि।